नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भोपाल में पेड़ों के चारों ओर 1 मीटर खुली जगह रखने और लहारपुर डैम में जहरीले सीवेज का प्रवाह रोकने के लिए नगर निगम और PWD को सख्त निर्देश जारी किए हैं।

भोपाल में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े दो बड़े फैसले
एनजीटी ने दिए सख्त आदेश सड़क, डैम को लेकर आदेश
राजधानी भोपाल की हरियाली और जल स्रोतों को बचाने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की केंद्रीय क्षेत्रीय पीठ ने दो अलग-अलग मामलों में ऐतिहासिक निर्णय सुनाए हैं। न्यायमूर्ति शियो कुमार सिंह और विशेषज्ञ सदस्य सुधीर कुमार चतुर्वेदी की बेंच ने स्पष्ट किया है कि स्वच्छ पर्यावरण में जीवन जीना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ट्रिब्यूनल ने प्रशासन को कड़ी फटकार लगाते हुए निर्माण कार्यों में लापरवाही सुधारने और जल प्रदूषण रोकने के लिए समय सीमा निर्धारित की है।
एनजीटी ने भोपाल के बाबूलाल गौर मार्ग (अवधपुरी) में सड़क निर्माण के दौरान पेड़ों के तनों तक कंक्रीट भरने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। ट्रिब्यूनल ने पाया कि अत्यधिक कंक्रीटकरण से जड़ों तक हवा और पानी नहीं पहुँच पा रहा है, जिससे पेड़ों की वृद्धि रुक रही है और भूजल पुनर्भरण (Groundwater Recharge) भी प्रभावित हो रहा है। इसके समाधान के लिए एनजीटी ने शहरी विकास विभाग और नगर निगम को निर्देश दिया है कि भविष्य में किसी भी निर्माण कार्य के दौरान पेड़ों के चारों ओर कम से कम 1 मीटर की जगह खुली रखी जाए। साथ ही, पेड़ों पर लगे सभी बोर्ड, विज्ञापन और बिजली के तार तुरंत हटाने के आदेश दिए गए हैं।
पेड़ों की सुरक्षा के लिए पर्यावरणविदों के लंबे संघर्ष को देखते हुए एनजीटी ने नगर निगम को एक विशेष 'ट्री डिजीज सर्जरी यूनिट' (Tree Disease Surgery Unit) स्थापित करने पर विचार करने को कहा है। यह इकाई बीमार या क्षतिग्रस्त पेड़ों के उपचार का कार्य करेगी। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी (PWD) और एनएचएआई (NHAI) जैसे निकायों को भी यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि सड़क किनारे लगे पेड़ निर्माण गतिविधियों के कारण प्रभावित न हों।
जल प्रदूषण के एक गंभीर मामले में एनजीटी ने बाग मुगालिया स्थित लहारपुर डैम की बदहाली पर स्वतः संज्ञान लिया है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बिना उपचारित सीवेज सीधे डैम में गिरने से पानी जहरीला और काला हो गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इसी दूषित पानी का उपयोग लगभग 2,500 एकड़ कृषि भूमि की सिंचाई में किया जा रहा है, जो सीधे तौर पर जनस्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है। संयुक्त समिति के निरीक्षण में पाया गया कि कई नालों का गंदा पानी डैम में मिल रहा है, जिससे पानी दुर्गंधयुक्त और झागयुक्त हो चुका है।
एनजीटी ने जल संसाधन विभाग और नगर निगम को निर्देश दिया है कि डैम में गिरने वाले सभी नालों की पहचान कर सीवेज प्रवाह को तुरंत रोका जाए। इसके लिए संबंधित प्राधिकरणों को नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) या विकेंद्रीकृत उपचार प्रणालियाँ स्थापित करने के लिए कहा गया है। साथ ही, जल संसाधन विभाग को डैम के चारों ओर एक 'हरित पट्टी' (Green Belt) विकसित करने और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नियमित रूप से पानी की गुणवत्ता की निगरानी करने के आदेश दिए गए हैं।
इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने PWD संभाग-1 के EE जयदेव गौतम और SDO टीके जैन को 2.50 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। ठेकेदार के बिल भुगतान के बदले मांगी थी घूस।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भोपाल में पेड़ों के चारों ओर 1 मीटर खुली जगह रखने और लहारपुर डैम में जहरीले सीवेज का प्रवाह रोकने के लिए नगर निगम और PWD को सख्त निर्देश जारी किए हैं।
मध्यप्रदेश में 27 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की घोषणा के बाद 'नारी शक्ति वंदन' पर चर्चा होगी। जानें भोपाल में हुई आक्रोश रैली का पूरा विवरण।
लेंसकार्ट की कथित ग्रूमिंग पॉलिसी पर विवाद गहराया। भोपाल में हिंदू उत्सव समिति ने कर्मचारियों को तिलक लगाकर जताया विरोध। CEO पीयूष बंसल ने दी सफाई।
मध्यप्रदेश के शाजापुर जिले में आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 52 पर आज यानी मंगलवार को दोपहर में ग्राम सनकोटा के पास एक यात्री बस में अचानक आग लग गई। जिससे बस का अधिकांश हिस्सा जल कर खाक हो गया।
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मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में साइबर पुलिस ने कांग्रेस आईटी सेल के तीन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों पर आरोपी है कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गोपनीय पत्र सोशल मीडिया पर वायरल किया है।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ब्रह्माकुमारीज संस्था के स्थापना नवदशकोत्सव के उपलक्ष्य में संचालित पारिवारिक सद्भावना जागृति अभियान के रथ को आज रीवा से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह अभियान पारिवारिक मूल्यों, संवाद और परस्पर समन्वय के प्रति लोगों को जागरुक करेगा।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की युगलपीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ शामिल हैं, के समक्ष राज्य सरकार ने बीना विधायक निर्मला सप्रे से जुड़े दल-बदल केस पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की।
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