अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म हो चुका है, तो निकट भविष्य में आपको पेट्रोल पंप से ईंधन मिलना बंद हो सकता है। सड़कों पर बिना बीमा दौड़ते वाहनों की गंभीर समस्या पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ कहा कि बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियों के चालान काटे जाएं और उन्हें फ्यूल न देने का नियम लागू किया जाए।

चिंता की बात: दुर्घटना पीड़ितों को नहीं मिलता मुआवजा
नए वाहनों के लिए थर्ड-पार्टी बीमा अवधि बढ़ाई जाएगी
30.4 करोड़ रजिस्टर्ड वाहनों में 16.5 करोड़ का बीमा नहीं
हादसों में 22 फीसदी केस बिना बीमा वाले वाहनों से जुड़े
नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म हो चुका है, तो निकट भविष्य में आपको पेट्रोल पंप से ईंधन मिलना बंद हो सकता है। सड़कों पर बिना बीमा दौड़ते वाहनों की गंभीर समस्या पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ कहा कि बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियों के चालान काटे जाएं और उन्हें फ्यूल न देने का नियम लागू किया जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे और सड़कों पर लगे कैमरों के जरिए ऐसे वाहनों की पहचान कर उनके मालिकों को सीधे ई-चालान भेजने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने देश में चल रहे 30.4 करोड़ रजिस्टर्ड वाहनों में से 16.5 करोड़ (लगभग 56फीसदी) वाहनों के बिना बीमा होने पर गहरी चिंता जताई।
ज्यादातर दो-पहिया वाहन
पीठ ने कहा- इनमें से ज्यादातर दो-पहिया वाहन हैं। बिना बीमा गाड़ियों से मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 146 का मूल उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 22 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाएं बिना बीमा वाले वाहनों से होती हैं। नतीजतन, दुर्घटना पीड़ितों और उनके परिवारों को मुआवजा पाने के लिए लंबा कानूनी संघर्ष करना पड़ता है।
फ्यूल को बीमा से जोड़ने का प्रोजेक्ट
आईआरडीएआई, सड़क परिवहन मंत्रालय के साथ मिलकर एक योजना बनाएगा, जिसके तहत पेट्रोल पंप पर सिर्फ वैध इंश्योरेंस वाले वाहनों को ही तेल मिलेगा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने भी इस पर सैद्धांतिक सहमति जताई है। इससे बिना बीमा वाले वाहनों की तुरंत पहचान होगी और लोग समय पर इंश्योरेंस रिन्यू कराने के लिए प्रेरित होंगे।
कैमरों से आटोमैटिक ई-चालान
सड़कों और हाईवे पर लगे कैमरों को वाहन पोर्टल और इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के डेटाबेस से जोड़ा जाएगा, ताकि नियम तोड़ते ही आटोमैटिक चालान कट सके। जमीनी स्तर पर जांच के लिए ट्रैफिक पुलिस को ऐसे डिजिटल ऐप्स/डिवाइस दिए जाएंगे, जो सीधे वाहन पोर्टल से जुड़े हों। नई गाड़ियों की खरीद पर अब थर्ड-पार्टी बीमा की न्यूनतम अवधि 1 साल बढ़ा दी गई है। नए चार पहिया वाहन का तीन की जगह 4 साल का बीमा अनिवार्य कर दिया गया है। नए दो पहिया वाहन का 5 की जगह 6 साल का बीमा अनिवार्य है।
एक नजर में कानून
एमवी एक्ट के अनुसार, जो लोग बिना वैलिड मोटर थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस के बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ी चलाते हैं या चलाने देते हैं उन्हें कानून तोड़ने के लिए सजा हो सकती है, जिसमें जेल की सजा भी शामिल है। पहली बार अपराध करने पर तीन महीने तक की जेल या 2,000 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं और बाद में अपराध करने पर तीन महीने तक की जेल या 4,000 रुपए का जुमार्ना या दोनों हो सकते हैं।

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