कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें आरोप लगाया गया है कि बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना के लिए पर्यवेक्षक के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा केवल केंद्रीय कर्मी ही नियुक्त किए गए हैं।

कोलकाता। स्टार समाचार वेब
कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें आरोप लगाया गया है कि बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना के लिए पर्यवेक्षक के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा केवल केंद्रीय कर्मी ही नियुक्त किए गए हैं। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने स्पष्ट कहा कि चुनाव आयोग का फैसला पूरी तरह वैध है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने दावा किया कि चुनाव वाले किसी अन्य राज्य में ऐसी नियुक्तियां नहीं की गईं। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। बनर्जी ने दावा किया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को मतदान ड्यूटी के लिए बुलाया गया था, लेकिन मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी एक आदेश में उन्हें मतगणना पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति से अलग रखा गया।
कानून के दायरे में उठाया कदम
सुनवाई को दौरान चुनाव आयोग की ओर वकील ने कहा कि आयोग सभी कदम नियम व कानून के दायरे में उठा रहा है। लेकिन यहां याचिकाकर्ता का उद्देश्य मतगणना को सिर्फ पीछे करना है। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता के आरोपों के समर्थन में पर्याप्त सबूत पेश नहीं किए गए। हालांकि, अदालत ने याचिका खारिज करते हुए यह भी स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में मतगणना में किसी तरह की गड़बड़ी या धांधली के ठोस प्रमाण सामने आते हैं, तो उसे चुनाव याचिका के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है।
गिनती चार मई को होगी
वहीं दूसरी ओर अचानक मतदान केंद्र के स्थान बदलने को लेकर भी वकील बिश्वरूप भट्टाचार्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया गया है कि यह नियम के खिलाफ है। हाई कोर्ट ने इस मामले में भी अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बंगाल विधानसभा चुनाव दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को हुआ था तथा मतों की गिनती चार मई को होगी।
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