जबलपुर हाईकोर्ट ने गैंगस्टर जुबेर मौलाना का सिर और दाढ़ी मुंडवाकर जुलूस निकालने के मामले में म.प्र. मानव अधिकार आयोग को कार्रवाई के लिए कहा। पत्नी ने मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया।

जबलपुर: स्टार समाचार वेब
कुख्यात गैंगस्टर जुबेर मौलाना का सिर और दाढ़ी-मूंछ मुंडवाकर जुलूस निकालने के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जुबेर की पत्नी शमीम बानो ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि पुलिस ने इस्लाम धर्म की मान्यताओं के खिलाफ यह कदम उठाया है।
दो महीने पहले भोपाल पुलिस ने जुबेर और उसके तीन साथियों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से एक देसी पिस्टल, चार जिंदा कारतूस और तीन छुरियां जब्त की गई थीं। जुबेर और उसके गुर्गों पर शहर के मंगलवारा और टीला जमालपुरा क्षेत्रों में वाहनों में तोड़फोड़ करने और फायरिंग करने का आरोप है। हालांकि, पुलिस का दावा था कि जुबेर ने अपनी पहचान छिपाने के लिए स्वयं ही अपनी दाढ़ी, मूंछ और सिर मुंडवा लिए थे।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रशांत चौरसिया ने कोर्ट को बताया कि भोपाल पुलिस ने जुबेर को वारंट तामीली के मामले में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद, उसकी दाढ़ी, मूंछ और सिर मुंडवाकर उसे शहर की सड़कों पर आम जनता के सामने जुलूस के रूप में निकाला गया। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट को सूचित किया कि इस मामले में दोषी पुलिसकर्मियों की जांच और कार्रवाई की मांग को लेकर भोपाल कमिश्नर और मानव अधिकार आयोग को शिकायत पत्र भेजे गए थे।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यह मामला संविधान के अनुच्छेद 21, 22, 25 और मानवाधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। कोर्ट को बताया गया कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद उसका जुलूस नहीं निकाला जा सकता है। पुलिस को केवल संबंधित कोर्ट में पेश करने का अधिकार है, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है।
गैंगस्टर जुबेर मौलाना ने पुरानी रंजिश के चलते भोपाल में बदमाश साद खान पर फायरिंग की थी, जिसके सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए थे। जुबेर मौलाना के खिलाफ गैरतगंज के अलावा भोपाल में भी कई अपराध दर्ज हैं। उस पर तीस हजार रुपये का इनाम भी घोषित था।

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