सतना और उचेहरा की पॉक्सो अदालतों ने नाबालिग बालिकाओं से यौन अपराध के दो मामलों में आरोपियों को दोषी ठहराया। एक को पांच और दूसरे को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

हाइलाइट्स:
सतना, स्टार समाचार वेब
नाबालिग बालिकाओं की असुरक्षा और उनके साथ होने वाली यौन हिंसा के दो अलग-अलग मामलों में न्यायालयों ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपियों को कारावास की सजा सुनाई है। एक मामले में खेत की ओर जा रही छात्रा को निशाना बनाया गया तो दूसरे में घर में अकेली बालिका के साथ छेड़छाड़ की गई। दोनों मामलों में अभियोजन के साक्ष्यों को महत्वपूर्ण मानते हुए पॉक्सो अदालतों ने आरोपियों को दोषी ठहराया। उचेहरा न्यायालय ने पांच वर्ष और सतना की विशेष अदालत ने तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
महुआ के खेत के पास छात्रा से हरकत, पांच साल की सजा
पहले मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, श्रृंखला न्यायालय उचेहरा सदाशिव दॉगौडे ने ग्राम नरहटी निवासी 29 वर्षीय रवि साकेत को पॉक्सो अधिनियम की धारा 7/8 के तहत दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। फैसला 31 अक्टूबर 2026 को सुनाया गया। अभियोजन के अनुसार 14 नवंबर 2022 की सुबह करीब आठ बजे कक्षा 11 में पढ़ने वाली छात्रा खेत की ओर जा रही थी। महुआ के खेत के पास पहले से मौजूद आरोपी ने उसका हाथ पकड़कर बुरी नीयत से खींचने का प्रयास किया। छात्रा ने धक्का देकर खुद को छुड़ाया तो आरोपी ने घटना किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने घर पहुंचकर परिजनों को जानकारी दी और उसी दिन थाना उचेहरा में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने अपराध क्रमांक 570/2022 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 506(2) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 7/8 में प्रकरण दर्ज किया। विचारण के दौरान अभियोजन ने आठ गवाह प्रस्तुत किए। न्यायालय ने पीड़िता की आयु 16 वर्ष से कम और आरोपी द्वारा यौन उद्देश्य से शारीरिक संपर्क का अपराध प्रमाणित पाया। हालांकि, धमकी का आरोप धारा 506(2) के तहत सिद्ध नहीं होने पर आरोपी को उस आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया। परिवीक्षा का लाभ भी नहीं मिला। पीड़िता को मध्य प्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, 2015 के तहत सहायता दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुशंसा की गई।
घर में अकेली बालिका को बनाया निशाना, तीन साल का कारावास
दूसरे मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अमर सिंह सिसोदिया, अष्टम अपर सत्र न्यायालय सतना ने नई बस्ती स्थित भल्ला डेयरी फार्म निवासी 34 वर्षीय जितेंद्र कुमार द्विवेदी उर्फ लल्ला पंडित, पिता स्व. सुरेंद्र कुमार द्विवेदी को पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 और 12 के तहत दोषी ठहराया। न्यायालय ने दोनों धाराओं में अलग-अलग तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास और एक-एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन मीडिया सेल के मुताबिक 14 जुलाई 2026 की रात करीब आठ बजे पीड़िता घर में अकेली थी। मां और भाई बाहर गए थे, जबकि पिता इंजेक्शन लगवाने गए थे। इसी दौरान आरोपी घर पहुंचा। परिवार को जानने और पहले घर आने-जाने के कारण बालिका ने दरवाजा खोल दिया। अंदर आते ही आरोपी ने उसका बायां हाथ पकड़कर कहा कि वह उसे पसंद करता है और किसी से बात न करे। इसके बाद छेड़छाड़ करने लगा। बालिका के चिल्लाने पर भाई पहुंचा तो आरोपी उसे धक्का देकर भाग गया। जाते समय उसने घटना बताने पर जान से खत्म करने की धमकी भी दी। मामले में राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक एवं एडीपीओ अनूप कुमार गुप्ता ने अभियोजन का संचालन किया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों और साक्ष्यों से सहमत होकर सजा सुनाई तथा पीड़िता को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दिए जाने की अनुशंसा की। दोनों फैसले इस बात की अहमियत रेखांकित करते हैं कि नाबालिगों के विरुद्ध यौन अपराधों में दोष सिद्ध होने पर कानून के तहत कठोर दंड का प्रावधान है।

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सतना और उचेहरा की पॉक्सो अदालतों ने नाबालिग बालिकाओं से यौन अपराध के दो मामलों में आरोपियों को दोषी ठहराया। एक को पांच और दूसरे को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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