ग्वालियर हाईकोर्ट ने 18 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता को 10 सप्ताह का गर्भ गिराने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने मानसिक आघात और मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर जीआर मेडिकल कॉलेज में प्रक्रिया कराने के आदेश दिए हैं

ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने एक दुष्कर्म पीड़िता के पक्ष में महत्वपूर्ण कानूनी और मानवीय निर्णय सुनाया है। अदालत ने पीड़िता को उसके 10 सप्ताह से अधिक के गर्भ को समाप्त करने (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी) की अनुमति प्रदान की है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, यह प्रक्रिया शुक्रवार (17 अप्रैल) सुबह 10 बजे ग्वालियर के प्रतिष्ठित जीआर मेडिकल कॉलेज में विशेषज्ञों की देखरेख में संपन्न की जाएगी।
पीड़िता द्वारा दायर याचिका में घटना की विस्तृत जानकारी दी गई थी। याचिका के अनुसार, 11 जनवरी को आरोपियों ने युवती का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था, जिसके बाद वह गर्भवती हो गई। वर्तमान में युवती की आयु 18 वर्ष 5 माह है।
अदालत में सुनवाई के दौरान पीड़िता के परिवार ने स्पष्ट किया कि वे आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं हैं कि भविष्य में बच्चे का पालन-पोषण कर सकें। इसके अतिरिक्त, इस अनचाहे गर्भ के कारण युवती को असहनीय शारीरिक पीड़ा, गहरा मानसिक आघात और सामाजिक तिरस्कार का सामना करना पड़ रहा था। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए अदालत से न्याय की गुहार लगाई गई थी।
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हाईकोर्ट ने पूर्व में ही कमलाराजा अस्पताल और जीआर मेडिकल कॉलेज के संयुक्त मेडिकल बोर्ड से विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी थी। मेडिकल बोर्ड ने पीड़िता की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंपी, जिसमें बताया गया कि:
पीड़िता का गर्भ वर्तमान में 10 सप्ताह 3 दिन का है।
युवती के सभी आवश्यक स्वास्थ्य पैरामीटर (Health Parameters) सामान्य पाए गए हैं।
विशेषज्ञों की निगरानी में गर्भपात की प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित है।
कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड की सकारात्मक रिपोर्ट और पीड़िता की दयनीय स्थिति को आधार मानकर गर्भपात की अनुमति दी। अदालत ने प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिए हैं कि पीड़िता को पूर्ण सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं ताकि उसे इस कठिन दौर से उबरने में मदद मिल सके।

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